Right to Information

सूचना के अधिकार
सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सूचना हेतु कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है । वैध बी.पी.एल. कार्डधारक निःशुल्क आवेदन कर सकता है। सूचना के तहत् जनसूचना अधिकारी के नियंत्रणाधिन धारित कोई भी दस्तावेज, फाइल आदि की प्रतिलिपी मांगी जा सकती है। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत कर 30 दिवस के अन्दर जानकारी प्रदान किया जायेगा। जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलीय अधिकारी से अपील किया जा सकता है।